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निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम:
(दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाए)
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डीआई-01 का प्रकार
(संबंधित बाक्स में टिक करें) |
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------ को समाप्त के छमाही के प्रीमियम निर्धारण के लिए विवरणी:
(प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से 2 महीनों के अंदर अग्रिम प्रीमियम देय है)
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| संस्था कूट सं. |
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| पंजीकरण सं. |
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संस्था का नाम |
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उपर्युक्त प्रीमियम भुगतान की अंतिम तारीख
(नीचे नोट 1 देखें)
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यदि प्रीमियम भुगतान की तारीख अंतिम तारीख के बाद हो तो प्रीमियम (नीचे नोट 1(क) और 1(ख) देखें) |
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(1,2,3 भरने के पूर्व कृपया नीचे नोट 2 और 3 देखें।) |
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1. |
.पिछली छमाही के अंतिम दिन कारोबार की समाप्ति पर भारत में कुल जमाराशि (अर्थात 31 मार्च _____/30 सितंबर _____ के अनुसार) ('000 रु. में) |
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क) विदेशी सरकारों की जमाराशियां
('000 रु. में) |
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ख) केंद्र सरकारों की जमाराशियां
('000 रु. में) |
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ग) राज्य सरकारों की जमाराशियां
('000 रु. में) |
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घ) अंतर बैंक जमाराशियां
('000 रु. में) |
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ड) निबीप्रगानि द्वारा विशेष रूप से छूट दी गयी कोई अन्य
जमाराशियां ('000 रु. में) |
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| 2. |
उपर्युक्त 1 में जमाराशियों के अंतर्गत किसी जमाकर्ता को नहीं जोडें जाने के कारण कोई अन्य राशि ('000 रु. में) |
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| 3. |
निर्धारणीय जमाराशियां
[1-(क+ख+ग+घ+ड)+2] ('000 रु. में) |
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| 4. |
प्रति 100 रु की निर्धारणीय जमाराशियों पर प्रति
छमाही @5 पैसे की दर पर
प्रीमियम देय |
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| 5. |
प्रीमियम भुगतान में विलंब के लिए दंडात्मक ब्याज
नोट 1 (ख) और 1(ग ) देखें।
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(कृपया निम्नलिखित 6 और 7 भरने से पहले नोट 4 देखें) |
| 6. |
निबीप्रगानि ऋण समायोजन |
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| 7. |
निबीप्रगानि नामे समायोजन |
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क) नामे समायोजन तारीख |
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ख) नामे समायोजन के भुगतान में विलंब पर दंडात्मक ब्याज
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| 8. |
निवल देय राशि ( 4+5-6+7+7ख ) |
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भुगतान के ब्यौरे: |
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भुगतान का प्रकार:
(संबंधित बॉक्स में टिक करे) |
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भुगतान टिप्पणियां:
(Please see Note 5 below) |
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विप्रेषण दिनांक (दिदि/मामा/ वव) |
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विप्रेषण संदर्भ |
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| हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि इस विवरणी में दिया गया विवरण हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही है, बैंक बहियों और अभिलेखों से मेल करता है। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि पिछली निर्धारण अवधि के लिए डीआर-01 विवरणी तैयार की गयी और निबीप्रगानि को भेजी गयी। |
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स्थान
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नाम व पदनाम
प्रथम प्राधिकृत अधिकारी
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नाम व पदनाम
द्वितीय प्राधिकृत अधिकारी
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दिनांक
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निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
विवरणात्मक नोट (डीआई 0-1 )
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निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 के अनुसार अप्रैल - सितम्बर और अक्तूबर - मार्च की छमाहियों के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई में डीआई-01 विवरणियां और अग्रिम प्रीमियम प्राप्त करने के अंतिम कार्य दिवस क्रमशः मई और नवम्बर (अर्थात् सामान्यतः 31 मई और 30 नवम्बर) हैं और यदि मई / नवम्बर के अंतिम कार्य दिवस को पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 (1881 का XXVI) के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश है तो अंतिम कार्य दिवस पहले कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर होगी ।
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यदि बीमाकृत बैंक उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा में डीआई-01 विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 47(2) के अंतर्गत दंडनीय होगा जिसमें प्रत्येक चूक के लिए 2000 रुपये तक दंड होगा और इस प्रकार के पहले विफलता के सिध्द होने के बाद विफलता के जारी रहने के दौरान प्रति दिन 100 रुपये का अतिरिक्त दंड हो सकता है ।
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यदि बीमाकृत बैंक उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रीमियम विप्रेषित नहीं कर पाता है तो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 20 के साथ पठित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अंतर्गत देय प्रीमियम या उसके अदत्त अंश जैसी भी स्थिति हो, छमाही के प्रारंभ से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई में भुगतान प्राप्ति की तारीख तक प्रति वर्ष बैंक दर + 8% की दर दंडात्मक ब्याज प्रभारित होगा ।
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ऐसे बीमाकृत बैंक जो मुंबई में देय चेक / डीडी / पीओ / बीसी के माध्यम से या चालू खाता के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के जमा बीमा विभाग के पास रखे गए हमारे चालू खाता सं.8705688 में या इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (यथा एनई, एफटी, आरटीजीएस आदि ) के जरिए हमारे आइ एफ एस सी कोड डीआइसीजीसी 0000001 में प्रीमियम विप्रेषित करते हैं, यह सुनिश्चित करें कि प्रीमियम दर्शाने वाले लिखत / निधि अंतरण सूचना निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई मे नियत तारीख को या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए ( अर्थात् अप्रैल - सितम्बर और अक्तूबर - मार्च की छमाहियों के लिए भुगतान क्रमशः31 मई और 30 नवम्बर को या उससे पहले पहुच जाना चाहिए) नियत तारीख के बाद प्राप्त लिखत / निधि को विलंबित भुगतान माना जाएगा और उपर्युक्त 1(बी) में दिए अनुसार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली के विनियम 20 के अंतर्गत अतिदेय ब्याज प्रभारित किया जाएगा ।
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1 और 2 पर जमाराशि के आंकड़े पिछली छमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति की स्थिति के अनुसार होंगे । यदि सितम्बर / मार्च का अंतिम कार्य दिवस पराक्रम्य अधिनियम 1881 (1881 का XXVI) के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश हो तो पूर्व कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति के अनुसार होंगे ।
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उपर्युक्त (1)(2) और (3) पर जमाराशि आंकड़े को नजदीकी हजार रुपये तक पूर्णांकित किया जाए उदाहरण 21,57,001 से 21,57,500 रुपये के बीच जमाराशियों को 21,57,000/- रुपये समझा जाए और 21,57,501 से 21,57,999 के बीच जमाराशियों का 21,58,000 रुपये समझा जाए ।
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किसी छमाही के लिए प्रीमियम विप्रेषित करने के पहले कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपको भेजे गए निगम के पूर्व निर्धारण नोट में सूचित नामे या जमा को विधिवत गणना में लिया जाता है और कुल राशि भुगतान की तारीख तक कमी पर ब्याज सहित निगम को विप्रेषित की जाती है ।
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भुगतान टिप्पणियां
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कृपया चेक / डीडी / बीसी / पीओ (केवल मुंबई में देय) के मामले में लिखत संख्या, तारीख, किस बैंक पर आहरित, कहां पर देय और राशि इंगित किया जाए ।
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कृपया चालू खाता अंतरण के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, जमा बीमा विभाग, मुंबई में रखे गए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई के चालू खाता सं.8705688 में सीधे जमा करने के संबंध में लेनदेन तारीख, लेनदेन संदर्भ संख्या (यदि कोई हो) और राशि इंगित करें ।
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यदि जमा लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैक के साथ रखे गए आर टी जी एस निधि अंतरण खाता संख्या 8710596 जिसका आइएफएससी कोड डीआइसीजीसी 0000001 है में सीधे इलेक्ट्रानिक अंतरण माध्यम से जमा करते हैं तो कृपया यूनिक ट्रंजाक्शन नंबर (यूटीआर) तारीख और राशि सूचित करें ।
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विवरणात्मक नोट |
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निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
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सितंबर 20 के अंतिम कार्य दिवस (*) की स्थिति के अनुसार जमा खातों का राशिवार वर्गीकरण दर्शानेवाला विवरण |
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संस्था का नाम ______________________________________________ |
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संस्था कूट संख्या |
3 |
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हजार रुपयेतक पूर्णांकित शेष राशि वाले जमा खाते (**) |
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खातों की संख्या |
जमाराशियां (राशि हजार रुपये में) |
| (i) |
रु.1,00,000/- तक और सहित |
4 |
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| (ii) |
रु.1,00,000/- से अधिक और 1,50,000/- तक |
5 |
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| (iii) |
रु.1,50,000/- से अधिक और 2,00,000/- तक |
6 |
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| (iv) |
रु.2,00,000/- से अधिक |
7 |
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जोड |
8 |
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स्थान :
____________________________
(प्राधिकृत अधिकारी का ह्स्ताक्षर) |
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दिनांक : ____________________________
(प्राधिकृत अधिकारी का नाम) |
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____________________________
(पदनाम)
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* यदि जून के अंतिम कार्य दिवस को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881(1881 का XXVI) के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश हो तो उससे पूर्ववर्ती कार्यदिवस की कारोबार समाप्ति की स्थिति । |
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** विदेशी, केद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकों के खाते को शामिल न
किया जाए ।
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नोट : विवरणी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए । |
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